नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकलांग पेंशन योजना 2023 से संबंधित जानकारी देंगे। राज्य सरकार ने इस योजना का शुभारंभ देश के नागरिकों के लिए किया है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपाहिज हैं। जिसके कारण वह अपनी जिंदगी में आने वाली आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं। प्रिय दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि राज्य सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती रहती है। लेकिन आज हम आपको राज्य सरकार द्वारा जारी Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने प्रदेश के दिव्यांगजन नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि देने के लिए शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी विकलांग नागरिक को 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। जिसकी सहायता से वह अपने जीवन में आने वाली आर्थिक एवं दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदक के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों के बैंक खाते में यूपी सरकार 1000 रुपए की धनराशि प्रतिमाह ट्रांसफर करेगी। जिसका उपयोग वह अपने जीवन मैं आने वाली छोटी मोटी आवश्यकता पूरी करने के लिए कर सकता है। राज्य के जितने भी इच्छुक पात्र नागरिक हैं जो यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 के तहत आवेदन कर के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगे हम अपने आपको अपनी इस पोस्ट के माध्यम से बताएंगे।
Purpose Of UP Disabled Pension Scheme 2023
राज्य सरकार द्वारा जारी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के उन नागरिकों की सहायता करना जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हैं। संक्षिप्त रूप से बताएं तो राज्य में बहुत से ऐसे विकलांग नागरिक हैं जो अपनी विकलांगता के कारण कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। आय का कोई साधन ना होने के कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थितियों का बोझ उत्पन्न जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे विकलांग नागरिकों की मदद करने के लिए इस योजना का आरंभ किया है। ताकि राज्य के पात्र विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में1000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा सके। मिलने वाली धनराशि की सहायता से वह अपने जीवन में आने वाली मूलभूत आवश्यकताओं को बिना किसी सहायता के पूरा कर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो पाएंगे, यही इस योजना का लक्ष्य है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 की संक्षिप्त जानकारी
राज्य | उत्तर प्रदेश |
योजना | यूपी विकलांग पेंशन योजना |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों की वित्तीय सहायता करना |
शुरुआत | मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
मिलने वाली पेंशन | 1000 रुपए प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Benefits Of UP Viklang Pension Yojana 2023
- राज्य सरकार आर्थिक सहायता के रूप में लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करेगी।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के दिव्यांगजन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है।
- राज्य के जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित संपूर्ण परिवारों के दिव्यांगजन नागरिकों को योजना का लाभ मुहैया कराया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि की सहायता से वह अपने जीवन में आने वाली आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।
- लाभार्थी दिव्यांगजन नागरिकों को मिलने वाली धनराशि राज्य सरकार सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी।
- इस योजना की शुरुआत के बाद राज्य के जितने भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग है उन्हें किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता एवं मानदंड
- सर्वप्रथम आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश के विकलांग नागरिकों के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- यदि विकलांग नागरिक किसी और अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के पात्र नहीं माना जाएगा।
- यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र मैं रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- और यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 56460 ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड होना जरूरी है।
- राज्य के जिन दिव्यांगजन नागरिकों के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
Documents Of UP Viklang Pension Yojana 2023
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक खाता
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता साबित करने के लिए दिव्यांगता का 40% प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते हैं आपकी स्क्रीन पर एक होम पेजन हो जाएगा।
- अब आपको इस होम पेज पर ”दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके समक्ष एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ”ऑनलाइन आवेदन करें” के ऑप्शन का चुनाव करना है।
- ऑप्शन का चुनाव करते ही आपके समक्ष एक नया ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक पेज दिखाई देगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई आप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे, व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आज विवरण आदि की जानकारी सही-सही दर्ज कर देना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- यह सब करने के पश्चात आपको डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर सही का निशान लगाकर दिए गए कैप्चा कोड को भरकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप संपूर्ण प्रक्रिया को फॉलो करके विकलांग पेंशन योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।
संपर्क करें:-
प्रिय पाठको, आज हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपनी इस पोस्ट के माध्यम से प्रदान कर दी हैं। यदि आपको फिर भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप हमें कमेंट करके या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
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